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Uttarakhand Viklang Pension Yojana Online : दोस्तों आज हम जानेंगे Uttarakhand Viklang Pension Online Registration उत्तराखंड सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए एक पेंशन की शुरुवात की है इस उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना योजना का संचालन समाजिक कल्याण विभाग के द्वारा किया जाता है Uttarakhand Viklang Pension Yojana योजना का लाभ उत्तराखंड के दिव्यांगो को मिलेगा
इस आर्टिकल में हमने Uttarakhand Viklang Pension Online Registration से संबंधित सारे पहलूवो जैसे – उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना क्या इसके क्या दस्तावेज है इसकी पात्रता ,आवेदन प्रक्रिया ,स्टेट्स चेक करना आदि के बारे में बात की गई है यदि आप भी इस योजना के लाभ लेना चाहते है तो आप इस आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़ें |
उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना 2023
उत्तराखंड सरकार ने इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को दी जाने वाली इस राशी का भुगतान 6-6 महीनो के अन्दर किस्तों में दी जाएगी इस योजना का उदेश्य आर्थिक रूप से कमजोर विकलांग लोगो को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि उन्हें किसी और पर निर्भर न रहना पड़े |
योजना का नाम | Uttarakhand Viklang Pension Online Registration |
लाभार्थी | उत्तराखंड राज्य के विकलांग जन |
किसने शुरू किया | उत्तराखंड राज्य सरकार |
उदेश्य | विकलांग जानो को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना |
पेंशन की राशी | रु1000 प्रतिमाह |
राज्य | उत्तराखंड |
अधिकारिक वेवसाइट | ssp.uk.gov.in |
उत्तराखंड विकलांग पेंशन योजना के लाभ और उसकी विशेषता
- Uttarakhand Viklang Pension Yojana के अंतर्गत उत्तराखंड के सभी विकलांग लोगो को सरकारी आर्थिक सहायता दी जाएगी |
- इस योजना के तहत उत्तराखंड के पुरुष और स्त्री को हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है |
- इस योजना के अंतर्गत पेंशन के लिए लम्बी -लम्बी कतारों में लगने की जरुरत नहीं है आप घर बैठे इस योजना का लाभ ले सकते है |
- उत्तराखंड के गरीबी रेखा से निचे सभी विकलांगो को उत्तराखंड विकलांग पेंशन का लाभ मिलेगा |
- इस योजना से विकलागं लोग अपनी रोजमर्रा की जरुरतो को पूरा कर सकते है |
- इस योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर सभी वर्गों को मिलेगा |
विकलांग पेंशन योजना की पात्रता
- आवेदनकर्ता उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए |
- आवेदक कर्ता के परिवार की सालाना आय 48हजार रुपये से कम होनी चाहिए |
- इसके आलावा तिन या चार पहिया वाले वाहन को विकलांग पेंशन योजना अ लाभ नहीं मिलेगा |
- आवेदक का बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिये |
- UK विकलांग पेंशन का लाभ ,उत्तराखंड के गरीबी रेखा के निचे आने वाले विकलागों को ही इसका लाभ दिया जायेगा |
- आवेदक की उम्र 16 वर्ष से लेकर 65 तक होनी चाहिए |
- 40% से अधिक विकलांग ग्रसित लोगो को ही उत्तराखंड विकलंग पेंशन योजना का लाभ दिया जायेगा |
- किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ ले रहे व्यक्ति को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा |
Uttarakhand Handicap Pension Scheme के लिए आवश्यक दस्तावेज
- विकलांग प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- बैंक विवरण
उत्तराखंड विकलांग योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करे
सबसे पहले आपको सामाजिक सुरक्षा पोर्टल की ऑफिसियल वेवसाइट पर जाना होगा |
अब आप इसके होम पेज पर दिए गये नागरिक सेवा के सेक्सन पर चले जाये |
इसके बाद आपको इस सेक्सन में आवेदन करे >नया ऑफलाइन आवेदन करे के विकल्प पर क्लिक कर लेना है
अब आपके सामने नया पेज ओपन हो जायेगा वहा पर आपको दिव्याग पेंशन के ऑप्सन पर क्लिक करना होगा इसके बाद डाउनलोड के ऑप्सन पर क्लिक करना है |
इस पर क्लिक करते ही आपके सामने Uttarakhand Viklang Pesion का PDF खुल जायेगा जिसे आपको डाउनलोड कर के उसका प्रिंटआउट निकल लेना है |
अब इस आवेदन फॉर्म में पूछी गई सारी जानकारी भर लेना है |
उत्तराखंड सरकार की योजनाएं
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उत्तराखंड सरकार की योजनाएं |
FAQ Uttarakhnd Viklang Pension Yojana
Q1. उत्तराखंड सरकार द्वारा विकलांग पेंशन योजना के लिए जारी की गई हेल्पलाइन नंबर क्या है ?
Ans. विकलांग पेंशन योजना उत्तराखंड के लिए जारी की गई हेल्पलाइन नंबर 1800-180-4094
Q2.क्या UK Viklang Pension Yojna क लाभ स्त्रियो को मिलेगा?
Ans हाँ इस योजना का लाभ स्त्री और पुरुष दोनों को मिलेगा |
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