Uttarakhand Vidhwa Pension Yojana Online Apply: दोस्तों यदि आप उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के बारे में जानना चाहते है तो आप इस आर्टिकल [NEW] Uttarakhand Vidhwa Pension Yojana Online Apply को अंत तक जरुर पढ़े |
विधवा पेंशन योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा शुरु की गई है जिसे सरकार द्वारा उत्तराखंड के विधवा महिलाओं के लिए शुरु किया गया है | जो महिला 18 वर्ष के ऊपर है और विधवा हो चुकी है उनके लिए ये योजना बनाई गई है अगर महिला ने पति के मृत्यु के बाद दूसरी शादी कर ली है | तो इस योजना के पात्र नहीं होगी | अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहती है तो मेरे इ
स आर्टिकल उत्तराखंड विधवा पेंशन ऑनलाइन आवेदन कैसे करे ? हो पूरा अंत तक जरुर पढ़े| इसके जरिये Uttarakhand Vidhwa Pension Yoajna Online Apply बहुत ही आसानी से घर बैठे कर सकते है |
आर्टिकल का नाम | Vidhwa Pension Yojna 2022 |
राज्य | उत्तराखंड |
लाभार्थी | राज्य की विधवा महिलाये |
विभाग | समाज कल्याण विभाग |
लाभ | 1000 रुपये |
उद्देश्य | आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करना |
आवेदन फॉर्म | ऑनलाइन डाउनलोड |
ऑफिसियल वेवसाइट | ssp.uk.gov.in |
विधवा पेंशन का उदेश्य
उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना राज्य की विधवा महिलाये को आर्थिक रूप से रूप से सहायता देने के लिए इस योजना को बनया गया है ताकि विधवा महिलाओ को दुसरे के ऊपर निर्भर न होना पड़े सरकार द्वारा विधवा पेंशन के तहत प्रत्येक माह महिलाओ को 1000 की धन राशी सीधे उनके बैंक अकाउंट में भेज दी जाती है
Vidhawa Pension Yojana के लिए कुछ जरुरी दस्तावेज
विधवा पेंशन योजना उत्तराखंड का लाभ लेने के लिए कुछ दस्तावेज की जरूरत पड़ती है जो की निचे सूची में जानकारी दी जा रही है |
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- बैंक अकाउंट
- पैन कार्ड
- मूल निवाश
उत्तराखंड विधवा पेंशन के लाभ
- Vidhwa Pension Yojana के तहत राज्य की विधवा महिओं को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की जाएगी |
- जिन महिलाओ ने आवेदन किया है उन्हें हर माह 1000 रुपये की धन राशी प्रदान की जाएगी |
- योजना के तहत प्रदान की जाने वाली धनराशी विधवा महिला के सीधे बैंक खाते में आएगा |
- विधवा महिला को आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर न होना पड़े |
- जिससे वो आत्मनिर्भर बन सकती है |
विधवा पेंशन योजना से संबधित जानकारी
- विधवा महिला उत्तराखंड की निवाशी होनी चाहिए |
- महिला के सभी स्रोतों से आने वाली मासिक आय 4000 से कम होनी चाहिए |
- लाभार्थी महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए
- | यदि विधवा महिला ने दूसरी शादी कर ली है तो उस योजना का लाभ नहीं उठा सकते है |
उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करे
Step1. उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इसके ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा जिसका लिंक आपको निचे के बॉक्स में मिल जायेगा |
Step2. ऑफिसियल वेवसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज ओपन होगा जिसमे आपको डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है |
Step3. डाउनलो के आप्सन पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जिसमें विधवा पेंशन के ऑप्शन पर क्लिक कर डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है |
Step4 .डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने फॉर्म ओपन हो जायेगा जिसमे आपको आवेदक का नाम, पिता का नाम स्थायी पता, अदि चीजे को भर कर आवश्यक दस्तावेजो को अटैच कर लेना है
Step5. उसके बाद आपको अपने नजदीकी कार्यालय जाकर फॉर्म को जमा कर देना है इस प्रकार आपका उत्तराखंड विधवा पेंशन का आवेदन पूरा हो जायेगा
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Uttrakahnd Vidhwa Pension Yojan से जुड़े सवाल और उसके जवाब
Q1 उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना राशी कितनी है ?
Ans. सभी लाभार्थी को प्रतिमाह 1000 रुपये पेंशन के रूप में दी जाती है साथ ही वह अन्य सरकारी सेवाओ का लाभ दिया जाता है |
Q2. विधवा पेंशन योजना आवेदन फॉर्म कहा से प्राप्त करे ?
Ans. आप सामज कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेवसाइट पर जा कर फॉर्म डाउनलोड कर सकते है इस आर्टिकल में बतया गया है फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है |
Q3. क्या दूसरी शादी कर चुकी विधवा महिला उत्तराखंड विधवा पेंशन के लिए आवेदन कर सकती है ?
Ans नहीं, दूसरी शादी कर चुकी महिला पेंशन के लिए आवेदन नहीं कर सकती है
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आशा करता हु यह आर्टिकल उत्तराखंड विधवा पेंशन ऑनलाइन आवेदन कैसे करे ? योजना आपको पसंद आया होगा और आपके मन में जो भी डाउट होंगे | उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना को लेकर सभी क्लियर हो गए होंगे .
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